September 19, 2026 00:16:25
पंजाब, चंडीगढ़-हरियाणा को डॉग बाइट पर देना होगा मुआवजा: 193 याचिकाओं की सुनवाई पर Hc का निर्देश, दांत

पंजाब, चंडीगढ़-हरियाणा को डॉग बाइट पर देना होगा मुआवजा: 193 याचिकाओं की सुनवाई पर Hc का निर्देश, दांत के निशान पर 10 हजार देने होंगे

Nov14,2023 | Enews Team | Chandigarh

चंडीगढ़। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को अब डॉग बाइट पर मुआवजा देना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों और डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर चिंता भी व्यक्त की है। 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी। खास बात है कि इन समितियों को एप्लिकेशन के रिसीव होने व जांच के बाद 4 महीनों के अंदर-अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य मुख्य रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही राज्य को डिफॉल्ट एजेंसियों, उपकरणों या निजी व्यक्ति से इसकी वसूली करने का अधिकार भी होगा। जज एस. भारद्वाज ने कहा कि पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, मृत्यु व डॉग बाइट केस इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इन मामलों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

जानें किसे कितना मुआवाजा मिल सकता है
हाईकोर्ट के आदेश में समितियों को रिसीव होने वाली एप्लिकेशन पर कितना मुआवजा देना है, के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इस अनुसार कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान पर होगी। अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20 हजार रुपए होगा।

पुलिस को दर्ज करनी हो DDR
हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश अनुसार जानवरों (आवारा/जंगली/पालतू) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाने के SHO को बिना किसी अनुचित देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) दर्ज करनी होगी। पुलिस अधिकारी किए गए दावे की जांच करेगा और गवाहों के बयान दर्ज करेगा। घटनास्थल का रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट की कॉपी दावेदार को भी दी जाएगी। पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, पिछले 5 साल में राज्य में 6,50,904 लोग कुत्तों के काटने से घायल हुए हैं। वहीं पिछले साल यानि वर्ष 2022 में ही 1,65,119 लोगों को कुत्तों ने काटा है।

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