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कांग्रेस Mla खैहरा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर 17 नवंबर को फैसला; 28 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

Nov14,2023 | Enews Team | Kapurthla

कपूरथला। कपूरथला के भुलत्थ क्षेत्र से कांग्रेस के MLA सुखपाल सिंह खैहरा को आज भी अदालत से राहत नहीं मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखपाल खैहरा की जमानत मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दी है। बता दे कि पिछली तारीख पर सरकारी वकील ने ज़रुरी और अहम् दस्तावेज मिलने की बात कहकर समय मागा था। अदालत ने 6 नवंबर को दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए है। जिसके बाद 14 नवंबर को सुनवाई होनी थी।
सुखपाल सिंह खैहरा के बेटे मेह्ताभ खैहरा ने बताया कि आज दोनों पक्षों के वकीलों में दो घंटे तक बहस हुई जिसके उपरांत संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया गया है। सुखपाल सिंह खैहरा ने इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मांगी है। जिसमें उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही खैहरा ने हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की है। सरकार उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस याचिका में मांग की है कि अगर उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

चंडीगढ़ से पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बता दे कि कांग्रेसी MLA सुखपाल खैहरा को 2015 के एक पुराने NDPS मामले में जलालाबाद पुलिस ने 28 सितंबर को उनके चंडीगढ़ निवास से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ़्तारी को सुखपाल सिंह खैहरा ने बदला खोरी बताया था। सुखपाल सिंह खैहरा ने अरेस्ट से पहले लाइव होकर कहा था कि पंजाब में जंगल राज, बदला खोरी का राज चल रहा है। क्योंकि मैं CM भगवंत मान का विरोध करता हूं, इसलिए यह मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है।

No-Relief-To-Congress-Mla-Khaira-From-High-Court-Decision-On-Bail-On-November-17-The-Arrest-Took-Place-On-28-September




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