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पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट को लेकर पब्लिक नोटिस जारी -15 दिनों के भीतर अवैध होर्डिंग्स/बैनर हटाएं या कार्रवाई का सामना करें

Dec4,2023 | Enews Team | Ludhiana

डेस्क, लुधियाना

पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, नगर निगम ने उल्लंघनकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक संपत्ति से साइनबोर्ड और अवैध होर्डिंग्स/पोस्टर/बैनर हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही इसकी पालना न होने की सूरत में कार्रवाई का सामना करने का निर्देश भी दिया गया है।

उल्लंघनकर्ताओं को 15 दिन के भीतर साइनबोर्ड/वेफ़ाइंडिंग और सार्वजनिक संपत्तियों से सभी अवैध सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बैनर/होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अवैध बैनर/होर्डिंग हटाने के अलावा, नगर निगम उल्लंघन करने वालों से अवैध बैनर हटाने पर खर्च की गई राशि भी वसूल करेगा। सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बाद, नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि ने शहरवासियों/संगठनों से शहर में अवैध होर्डिंग/बैनर न लगाने की भी अपील की क्योंकि यह अवैध गतिविधि शहर की सुंदरता को भी धूमिल करती है। शहरवासियों को शहर को स्वच्छ रखने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए।

In-Case-Of-Defacement-Of-Public-Properties-Remove-Illegal-Hoardings-Banners-Within-15-Days-Or-Face-Action




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