चंडीगढ़। मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी जगतार सिंह हवारा को देशद्रोह के केस में बरी कर दिया है। मोहाली के सोहाना थाने में साल 1998 में दर्ज केस में गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला दिया। आतंकी जगतार हवारा पर IPC की धारा 153ए (जाति धर्म और भाषा के नाम पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124ए (देशद्रोह), 225 (किसी अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डालना), 120बी (आपराधिक साजिश रचने) और 511 (आजीवन कारावास के दंड जैसा अपराध) करने का केस दर्ज था। चंडीगढ़ में विस्फोटक और देशद्रोह के 2 केसों में वह पहले ही बरी हो चुका है। जगतार हवारा इस वक्त पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। पिछले 2 महीने में चंडीगढ़ और मोहाली कोर्ट से उसे 3 केसों में बरी किया जा चुका है।
पुलिस ने बिना मंजूरी जोड़ी थी देशद्रोह की धारा
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। सुनवाई में पता चला कि किसी आरोपी पर देशद्रोह और जाति-धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने की धारा में केस दर्ज करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। मगर, पुलिस ने यह मंजूरी नहीं ली थी। जिसके बाद पुलिस को साल 2022 में कोर्ट के आदेश पर चार्जशीट से यह धाराएं हटानी पड़ी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी गिरफ्तारी
इस केस में पुलिस आतंकी जगतार सिंह हवारा को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। उस वक्त वह दिल्ली की जेल में बंद था। उसने इस मामले में साल 2018-19 में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अदालत में पिटीशन लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई। उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद आतंकी हवारा 2021 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चला गया। वहां से भी उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। मगर, हाईकोर्ट ने पुलिस को इस केस में जल्द चार्जशीट पेश करने के आदेश दिए थे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतंकी हवारा की गिरफ्तारी दिखाई गई थी।
चंडीगढ़ में 2 अन्य मामलों में बरी हो चुका
आतंकी जगतार हवारा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 और सेक्टर 36 में दर्ज 2 अलग-अलग मामलों में चंडीगढ़ कोर्ट से बरी हो चुका है। उस पर चंडीगढ़ में आरडीएक्स रखने का केस दर्ज हुआ था। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में 2005 में इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, साजिश रचने, विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में गिरफ्तार हुआ था। वहीं सेक्टर 36 में भी उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी। इस कारण उसे इस मामले में भी दोष मुक्त कर दिया था।
Khalistani-Terrorist-Jagtar-Hawara-Acquitted-In-Treason-Case-Mohali-Courts-Decision-Police-Imposed-Section-Without-Approval-Relief-In-3-Consecutive-Cases