डेस्क, लुधियाना
लुधियाना विजिलेंस हैडक्वार्टर की ओर से पकड़े गए डी फार्मेसी सर्टिफिकेट स्कैम में आज आदेश मेडिकल कालेज भटिंडा के एमडी गुरप्रीत गिल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी ओर से आज एडिशनल सेशन जज डा. अजीत अत्री की कोर्ट में अपनी रेगुलर जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौर हो कि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से इस मामले में एफआईआर नंबर 17 दिनांक 8 दिसंबर 2023 को दायर की थी, जिसमें अवैध ढंग से डी फार्मेंसी के सर्टिफिकेट जारी करने वाले पंजाब के कईं कालेज पर शिकंजा कसते हुए धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 , 120 B IPC , 7, 7A, 8, 13 (1)(a) Rw 13(2) PC Act के तहत मामला दर्ज किया था। गुरप्रीत गिल को विजिलेंस ने 15 जनवरी को अरेस्ट करने के बाद 16 जनवरी को कोर्ट पेश किया गया था। जहां उनके वकील ने गुरप्रीत सिंह गिल को मेडिकल रिकार्ड जिसमें उनकी सर्जरी संबंधित रिकार्ड पेश किया गया था। कोर्ट ने इस पर कोई फैसला देने से पहले उन्हें सिविल अस्पताल रेफर किया गया था। जहां तीन डाक्टरों के बोर्ड ने जांच के बाद इस केस को पीजेआई रेफर कर दिया था। गुरप्रीत सिंह ज्यूडिशियल कस्टडी में अब इलाज के लिए पीजेआई भर्ती हैं।
D-Pharmacy-Certificate-Scam-Order-Regular-Bail-Plea-Of-Md-Of-Medical-College-Rejected