चंडीगढ़। पंजाब में आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निकाय विभाग को इस मामले को संवेदनशीलता से लेने को कहा है। कोर्ट ने निकाय विभाग को पशुओं को पकड़कर कैटल पाउंड भेजने को कहा है ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों में पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया था। पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया था। वहीं, हाईकोर्ट का कहना है कि इस संबंध में याचिका दायर करने का उद्देश्य पूरा हो गया है। क्योंकि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि पशुओं से संबंधित नियम-कायदे तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि अब अधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। पजाब सरकार की तरफ से उच्च अदालत में बताया गया है राज्य के 23 जिलों में कमेटियां गठित कर दी गई हैं, जो कि पशुओं से जुड़े मामले को देखती हैं। राज्य में 457 गौशालाएं व कैटल पाउंड पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा पंजाब गऊ सेवा आयोग भी काम कर रहा है। करीब तीन साल पहले मोहाली में लावारिस पशुओं की वजह से बड़ा हादसा हुआ था। इस दौरान बाइक सवार पति पत्नी पशुओं की चपेट में आ गए थे। ऐसे में पति की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि पत्नी गंभीर रूप में घायल हो गए थे। इसके बाद इस मामले में पत्नी ने निकाय विभाग से मुआवजे की मांग की थी।
Hc-Order-In-Case-Of-Stray-Animals-In-Punjab-Civic-Department-Should-Show-Sensitivity-In-The-Matter-Animals-Should-Be-Sent-To-Cattle-Pound