लुधियाना। पंजाब में नाबालिग बच्चा स्कूटी-बाइक या कार चलाते पकड़ा गया तो मां-बाप को 3 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। अगर वह किसी दूसरे से मांगकर वाहन चला रहा है तो फिर उसके मालिक को यह सजा मिलेगी। पंजाब पुलिस 31 जुलाई से इसे शुरू करने जा रही है। पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अंडरएज की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत कार्रवाई होगी।
ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार वगैरह चलाता मिले तो उसके मां-बाप या वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया है। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करेंगे।
एडीजीपी के मुताबिक इस मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी बताया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी न दें। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस सूरत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर कार्रवाई होगी।
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