अब पंजाब में दुकानें खोलने के समय में इजाफा होने जा रहा है। अब पंजाब के जिलों में भी सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सतीश चंद्रा की ओर से ये आदेश सभी प्रशासानिक सचिव, डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सभी जोनल आईजी व पुलिस कमिश्नर को जारी कर दिए हैं। एमएचए की ओर से लाकडाउन 3.0 को लेकर 1 मई 2020 को जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें फेरबदल करते हुए ये नया आदेश जारी किया है। वहीं बैंकों में भी पब्लिक डीलिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी, लेकिन बैंक स्टाफ बिना पब्लिक डीलिंग के अपनी जरुरत मुताबिक काम कर सकेंगे।
Shops Opening Timing Extend 7am To 3 Pm