यशपाल शर्मा, लुधियाना एक महिला की ओर से लगाए रेप व दुष्कर्म मामले में लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को जूडिशियल कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ गिरफतारी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। ये आदेश जूडिशियल मैजिस्ट्रेट हरसिमरन जीत कौर की अदालत ने 44 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के आरोपों पर सुनवाई करते दिया है। गिरफतारी के इन गैर जमानती वारंट में विधायक बैंस के अलावा छह अन्य आरोपी शामिल हैं। गौर हो कि अदालत में पुलिस की तरफ से चार्जशीट दायर करने के बाद 12 नवंबर को जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बावजूद लुधियाना पुलिस की ओर से बैंस की गिरफतारी को कोई कारवाई नहीं की, वहीं इस आदेश के बाद कोर्ट में भी कोई आरोपी पेश नहीं हुआ था। जिसको लेकर पीड़ित महिला लगातार पुलिस कमिश्नर आफिस से मात्र 200 मीटर की दूरी पर धरना लगाए बैठी थी और शिरोमणि अकाली दल लगातार इस मामले में बैंस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। जिनमें आत्म नगर हल्के से बैंस के खिलाफ शिअद से उतारे गए उम्मीदवार व सीनियर एडवोकेट हरीश राय ढांड़ा व शिअद यूथ प्रधान गुरदीप सिंह गोशा खास तौर पर कमान संभाले हुए थे। तब विधायक बैंस व अन्य कोई भी आरोपित अदालत में पेश नहीं हुआ था। 16 नवंबर, 2020 को एक महिला ने लुधियाना के विधायक बैंस, कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, गोगी शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस आयुक्त लुधियाना को एक हस्तलिखित शिकायत दी थी। इन सबके खिलाफ भी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह एक संपत्ति विवाद में विधायक के संपर्क में आई थी, लेकिन वह फंस गई थी। उसने दावा किया कि उसे बार-बार फोन काल और कई वाट्सएप संदेश मिले और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि बैंस ने उसकी सामाजिक और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी मदद करने का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के भाई ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बार-बार काल किए और कई वाट्सएप संदेश भेजे। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
Non Bailable Warrant Issued For Arrest Against Mla Simarjit Singh Bains In Rape Case