फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में शक के आधार पर विजिलेंस की ओर से पुलिस रिमांड पर लिए गए पार्षद सनी भल्ला को आज कोर्ट से राहत मिल गई है और उन्हें विजिलेंस की गिरफ्त से रिलीज कर दिया गया है। विजिलेंस की ओर से सनी भल्ला को शक के आधार पर धारा 41 (1 ) के तहत 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था । पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सनी भला से कुछ भी हाथ ना लगने पर आज उन्हें सीजीएम की अदालत में पेश किया गया । जहां उन्हें विजिलेंस की गिरफ्त से रिलीज कर दिया गया। ---------------------------------------- आप भी जाने, आखिर क्यों छूटे पुलिस रिमांड के बाद सनी भल्ला दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद सनी भला को आज सीजीएम कोर्ट से मिली राहत से पब्लिक व राजनीतिक लोग बेहद ताजू में है कि किस तरह 2 दिन के रिमांड के बाद सनी को इस मामले से अलग कर दिया। असल में विजिलेंस की ओर से धारा 41(1) के तहत सनी भला को अपनी कस्टडी में लिया था यह धारा किसी व्यक्ति पर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब वह इन्वेस्टिगेशन दौरान पुलिस का साथ नहीं दे रहा और पुलिस को लगता है कि अगर इसको रिमांड पर ले लिया जाए तो इससे काफी जानकारी मिल सकती है विजिलेंस की ओर से भी संदीप भल्ला को फूड एंड सप्लाई टेंडर ट्रांसपोर्ट घोटाले में नामजद नहीं किया गया था बल्कि उन्हें इस मामले संबंधी अहम जानकारियां जुटाने के लिए इस धारा के तहत 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था और आज जब पुलिस को इस रिमांड के दौरान कुछ भी अहम जानकारी नहीं मिली तो उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जज ने उसे विजिलेंस की गिरफ्त बाहर कर दिया। असल में विजिलेंस भला के जरिए भारत भूषण आशू की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का लेखा-जोखा बताना चाह रही थी जो सनी भल्ला की पड़ताल में सामने नहीं आ पाया।
Sunny Bhalla Discharged From Vigilance Arrest