फ़ूड सप्लाई विभाग में हुए दो हजार करोड़ को फूड, टेंडर व ट्रांसपोर्ट घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू को आज भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट से मिल रही छोटी-छोटी तारीखो के चलते उनके समर्थकों में खूबी चर्चा है कि जल्द भारत भूषण आशू जमानत पर जेल से बाहर आ सकते हैं। जबकि उनके अलावा मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को भी राहत नहीं मिली। इस केस में अब दोनों पक्षों में बहस होनी है जो आज भी नहीं हो पाई। जिसके बाद जज की ओर से जमानत पर अपना फैसला दिया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत द्वारा मामले की सुनवाई अब 20 फरवरी को की जाएगी। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री आशू द्वारा जमानत याचिका लगाने पर हाईकोर्ट की तरफ से विजिलेंस से जवाब मांगा गया था। जिस पर विजिलेंस ने अपना जवाब सबमिट कर दिया। जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी को आशू, डीएफएससी हरवीन कौर, आढ़ती कृष्ण लाल धोतीवाला और ठेकेदार तेलूराम ने हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप चितकारा की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसके बाद से लगातार हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई लगातार टलती जा रही है।
Bharat Bhushan Ashu Not Any Relief From High Court