September 18, 2026 03:28:37
सुप्रीम कोर्ट का आदेश- पंजाब सरकार 3 मार्च को बुला सकेगी बजट सत्र और वहीं सरकार को भी देनी होगी गर्व

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- पंजाब सरकार 3 मार्च को बुला सकेगी बजट सत्र और वहीं सरकार को भी देनी होगी गर्वनर की ओर से मांगी जानकारी

Feb28,2023 | Enews Team | Ludhiana

  पंजाब सरकार अब 3 मार्च को बजट सत्र बुला सकेगी। आज इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई थी और यहां सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए पंजाब सरकार को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ सुप्रीमकोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर राज्यपाल आपसे किसी मामले में जानकारी देने के लिए कहते हैं - आप भी उस जानकारी को देने के लिए बाध्य रहेंगे।  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC को बताया कि बजट सत्र के लिए 3 मार्च से राज्य विधानसभा को बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के इनकार को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कैबिनेट की सिफारिश के बाद राज्यपाल विधानसभा को बुलाने के लिए बाध्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 (बी) के तहत जब राज्यपाल आपसे किसी मामले में जानकारी देने के लिए कहते हैं - आप भी उस जानकारी को देने के लिए बाध्य हैं। अपने सेक्रेटरी में से एक को जवाब देने के लिए कहें।  ”सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने कहा। हमारे सार्वजनिक संवाद में एक निश्चित संवैधानिक संवाद होना चाहिए। हम विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकते हैं, राज्यपाल का पद किसी पार्टी से नहीं होता है लेकिन हमें एक संवैधानिक संवाद करना होगा," खंडपीठ ने कहा जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे। पंजाब सरकार ने उक्त तिथि पर विधानसभा का बजट सत्र बुलाने को राज्य के राज्यपाल के इनकार को चुनौती देते हुए SC का रुख किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि पंजाब के राज्यपाल ने 3 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर सहमति व्यक्त की है। इस मामले में सुनवाई जारी है। सुबह में, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री ने असंबद्ध मामलों में कुछ बयान दिए हैं इसलिए वह सत्र नहीं बुलाएंगे। पिछले हफ्ते, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिखे गए अपमानजनक और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ट्वीट्स और पत्र पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही 3 मार्च को प्रस्तावित राज्य के प्रस्तावित बजट सत्र की अनुमति देने पर फैसला करेंगे। मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की थी कि बजट सत्र 3-24 मार्च तक पेश  किया जाए और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए एक पत्र उन्हें भेजा गया था। पुरोहित ने मुख्यमंत्री द्वारा उनके पत्र के जवाब में 13 और 14 फरवरी को भेजे गए ट्वीट और पत्र को फिर से प्रस्तुत किया। 13 फरवरी को राज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जाने वाले शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता की कमी सहित पिछले कुछ हफ्तों में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना की थी। उन्होंने पंजाब इन्फोटेक के चेयरपर्सन के रूप में एक दागी व्यक्ति की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि वह संपत्ति हड़पने और अपहरण के मामलों में आरोपी है। राज्यपाल ने प्रिंसिपलों को सिंगापुर भेजने के लिए उनकी पूरी चयन प्रक्रिया का विवरण मांगा था क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं के आरोप थे।

Supreme Court Says Governor Duty Bound To Summon Assembly Once Cabinet Recommends It



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