मिंटी मामले में जालंधर की सीजेएम अमित कुमार गर्ग की अदालत ने सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने 10 अगस्त को विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 24 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने शीतल अंगुराल के सभी जमानत बांड भी रद्द करने और जब्त करने का आदेश दिया है। अंगुराल और उसके साथियों के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 6 में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। शिकायत में मिंटी कौर ने कहा था कि उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कहने के अलावा उन्हें ब्लैकमेलर भी कहा गया।
Non-Bailable-Warrant-Issued-Against-Mla-Sheetal-Angural