यशपाल शर्मा, लुधियाना
पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ओर से शहर की चुंगी से बाहर और ग्लाड़ा की हद में बनी बिना मंजूरी के बनी बिल्डिंग्स के लिए रेगुलाराइजेशन पालिसी का एलान किया है। इस पालिसी के तहत एजेकेशनल, मेडिकल, कामशिर्यल, फार्म हाउस, धार्मिक, सोशल, चैरिटेबल व इंडस्ट्री से संबंधित बिल्डिंग्स को रेगुलाराइज किया जा सकेगा। इस पालिसी के तहत भी केवल वहीं बिल्डिंग रेगुलाराइज हो पाएंगी जो पार्किंग नियम, फायर सेफटी नियम और नेशनल बिल्डिंग कोड को पूरा करती होंगी और फायर डिपार्टमेंट की एनओसी मिलने के बाद ही ये इस पालिसी में रेगुलाराइज हो पाएंगी। शहरवासी पंजाब सरकार की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन के तहत 30 जून 2024 तक अपनी इल्लीगल बिल्डिंग रेगुलाराइज करवा पाएंगे। इससे पहले पूर्व कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 14 दिसंबर 2021 को ये पालिसी जारी की थी। इस पालिसी के तहत कार्मशियल बिल्डिंग जिसमें होटल, मिनी प्लैक्स, मल्टीप्लेक्स और इटिंग ज्चाइंटस 50 रुपए प्रति स्कवेयर फीट पर, फार्म हाउस 30 रुपए स्कवेयर फीट, एजुकेशन, मेडिकल इंस्टीच्यूट, इंडस्टी, गडाउन 20 रुपए स्कवेयर फीट पर और धार्मिक, सोशल व चैरिटेबल बिल्डिंग 5 रुपए स्कवेयर फीट पर रेगुलराइज हो पाएंगी।
Regularization-Policy-For-Buildings-Built-Outside-Corporation-Limits-Without-Approval