चुनाव खर्च का भुगतान न करने के कारण मालेरकोटला और फाजिल्का जिले से 2-2 उम्मीदवार और मानसा जिले से 3 उम्मीदवार अगले 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के अनुसार, इन उम्मीदवारों को अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन 7 उम्मीदवारों में मलेरकोटला और फाजिल्का जिलों से 2-2 उम्मीदवार और मानसा जिले से 3 उम्मीदवार शामिल हैं। मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लडे जीवन दास बावा, तरूणवीर सिंह अहलूवालिया और वैद बलवंत को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 फरवरी 2024 को पारित आदेश के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
इसी प्रकार 24 जनवरी 2024 के आदेश में फाजिल्का जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बलजीत सिंह और बल्लुआना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पृथी राम मेघ को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
सिबिन सी ने आगे कहा कि 29 जनवरी 2024 के आदेश के अनुसार मलेरकोटला जिले की मलेरकोटला विधानसभा सीट से उम्मीदवार धरमिंदर सिंह और अमरगढ़ सीट से उम्मीदवार सतवीर सिंह शीरा बनभौरा को भी अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
Action-Of-Election-Commission-Seven-Candidates-Of-Punjab-Disqualified-For-Not-Accounting-For-Election-Expenses