पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त दिए गए माफीनामा को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की डबल बेंच कोर्ट ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहे। गौर हो कि इससे पहले 2 अप्रैल की पेशी दौरान भी पतंजलि की ओर से अपना माफीनामा दिया गया था और उसे दिन भी कोर्ट ने फटकार लगाते कहा था कि यह माफीनामा केवल खानापूर्ति है आपके अंदर माफी का कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 10 अप्रैल की तारीख फिक्स की थी। जिसे लेकर 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त दूसरा माफी नामा कोर्ट में लगाया गया था। जिसे आज कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया और साथ ही अगली कार्रवाई के लिए भी उन्हें तैयार रहने को कहा गया है।
Supreme-Court-Rejected-The-Apology-Letter-Of-Baba-Ramdev-And-Md-Balkrishna-In-Patanjali-Advertisement-Case