जिला चुनाव अधिकारी लुधियाना साक्षी साहनी ने स्पष्ट किया है कि सभी राजनीतिक होर्डिंग्स/फ्लेक्स पर प्रकाशक और प्रिंटर का नाम भी होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने स्थानीय स्वशासन/नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित/नियंत्रित स्थलों पर चुनाव संबंधी होर्डिंग्स लगाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इन होर्डिंग्स और बैनरों पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के अनुसार, मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता लिखे बिना चुनावी पंपलेट/पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता है।
जिला चुनाव अधिकारी साहनी ने सभी स्थानीय निकाय अधिकारियों से अपील की और उन्हें लुधियाना जिले के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले स्थानों में होने वाले चुनावों से संबंधित फ्लेक्स होर्डिंग के संबंध में भारत के चुनाव आयोग के नवीनतम दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रिंटिंग मशीनों के मालिकों से भी अपील की है कि वे चुनावी फ्लेक्स-होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पंपलेट आदि पर मुद्रक के साथ-साथ प्रकाशक का नाम और पता भी छापना सुनिश्चित करें।
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