डिप्टी कमिश्नर व ग्लाड़ा की मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी ने आज अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसते हुए साफ किया कि अनधिकृत और इल्लीगल निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी मंजूरी और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनियों में सस्ते प्लॉट बेचने की आड़ में निर्दोष निवासियों को फंसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
ग्लाड़ा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक ओजस्वी के आदेशों की पालना करते हुए विभाग के उपमंडल अभियंता गलाडा करण अग्रवाल ने बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्रवाई करते हुए, जिला नगर योजनाकार (नियामक), सहायक नगर योजनाकार (नियामक), उपमंडल अभियंता, गलाडा सहित पुलिस बल और गलाडा के जेई शामिल थे, ने दो अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई की। ये दाेनों कालोनियों हंबड़ा रोड स्थित बारनहाड़ा इलाके में बनाई जा रही थी। इस कार्रवाई दौरान इन अवैध कालोनियों के डाली गई सड़कों, बाड़ों, रास्तों, स्ट्रीट लाइटों, सीवरेज मैनहोल और इसमें बने बिल्डिंग स्ट्रक्वर को तोड़ने की कार्रवाई की।
इन नाजायज कालोनियों के डेवलपर्स ने नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण कार्य बंद नहीं किया, तो एक विशेष टीम मौके पर भेजी गई, जो बिना किसी विरोध के आगे बढ़ी। अवैध कॉलोनियों को शुरुआती चरण में ही रोकने के लिए गलाडा आने वाले हफ्तों में ऐसे और अभियान चलाने की योजना बना रहा है।
मुख्य प्रशासक, गलाडा ने आम जनता से अपील की है कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति/भूखंड/इमारतें न खरीदें क्योंकि गलाडा पानी की आपूर्ति, सीवरेज, बिजली कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी कोई सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा। उनके स्वीकृत नक्शे गलाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें संभावित खरीदार कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले जांच सकते हैं।
गलाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाने के अलावा, ऐसी कॉलोनियों के विकासकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, कॉलोनियों में भूखंडों का पंजीकरण न करने, पीएसपीसीएल के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान न करने के संबंधित तहसीलदारों व अन्य स्टाफ की हिदायतें भी की गई हैं।
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